न्यूज़गेट प्रैस नेटवर्क
अमिताभ पाराशर
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में सरकारी बिजली वितरण कंपनियों से कहा है कि वे अडाणी पॉवर को 3048 करोड़ रुपए का भुगतान करें। अडाणी पॉवर उद्योगपति गौतम अडाणी की कंपनी है। यह भुगतान ईंधन की ज्यादा लागत की भरपाई के लिए है जिसमें ब्याज भी शामिल है।
अडाणी समूह कई अदालतों में राजस्थान और हरियाणा सरकार के खिलाफ केस लड़ रहा है। माना जाता है कि अब सुप्रीमकोर्ट के इस आदेश के बाद कंपनी को अन्य अदालती मामलों में आसानी होगी।
इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान की तीन बिजली वितरण कंपनियां कम्पंसेटरी टैरिफ से संबंधित रकम अडाणी पॉवर को दें। अदालत का कहना था कि इन तीनों बिजली वितरण कंपनियों ने इस साल के शुरु में उनकी रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद बकाया रकम का भुगतान नहीं किया है जो कि सीधे तौर पर कोर्ट की अवमानना का मामला है।
अदालत में इन तीनों कंपनियों ने इस आदेश की समीक्षा के लिए एक रिव्यू पिटीशन दाखिल किया था। इसमें मांग की गई थी कि अडाणी पॉवर को कम्पेन्सेटरी टैरिफ देने के आदेश की फिर से समीक्षा की जाए। अदालत ने इस रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया था। बहरहाल, आदेश के मुताबिक अगले चार हफ्ते में अडाणी पॉवर को यह भुगतान किया जाना है। इसमें से कुछ रकम पहले ही दी जा चुकी है।
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