रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने एक ऐसे कानून को मंजूरी दे दी है जिसके तहत अब वहां का कोई भी राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी आजीवन सीनेटर रहेगा और उस पर किसी तरह का कोई आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकेगा। यानी पद से हटने के बाद पुतिन पर भी कोई केस नहीं किया जा सकेगा। वे सन् 2000 से ही सत्ता में हैं।

इस कानून के जरिये रूस के पूर्व राष्ट्रपतियों के साथ उनके परिजनों को भी पुलिस जांच, पूछताछ, तलाशी या गिरफ्तारी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। यह कानून कुछ महीने पहले के जनमत संग्रह के बाद किए गए उस संविधान संशोधन का हिस्सा है जिसके जरिये पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति रह सकते हैं। इस कानून से पहले भी रूस के पूर्व राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के दौरान दर्ज हुए आपराधिक मामलों से छूट हासिल थी।

नए कानून में देशद्रोह या अन्य गंभीर अपराधों और अदालतों में इन आरोपों की पुष्टि होने पर पूर्व राष्ट्रपतियों को दी गई सुरक्षा छिन भी सकती है, लेकिन इसकी प्रक्रिया बेहद जटिल बना दी गई है। इसी मंगलवार पुतिन ने इस बिल पर दस्तखत किए।