संजय चतुर्वेदी
न्यूज़गेट प्रैस नेटवर्क
जीएसटी लागू होने के बाद से यह माना जा रहा था कि अब टैक्स की चोरी पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगीl लेकिन ऐसा हुआ नहींl आज भी हज़ारों करोड़ रुपए के ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें कुछ ना कुछ हेराफेरी करके व्यापारी टैक्स चोरी कर रहे हैंl लेकिन अब सरकार ने ऐसे लोगों पर आयकर विभाग से भी नज़र रखने को कहा है।
समय-समय पर सरकार ने इस दिशा में नियमों में बदलाव किये हैं ताकि इस टैक्स चोरी को रोका जा सकेl मगर मोटी पेनल्टी का भी इन टैक्स चोरों पर कुछ असर नहीं हो रहा हैl जीएसटी में बहुत से कारोबारी सिर्फ इसलिए रजिस्टर हुए हैं ताकि वे फर्जी इनवाइस जारी कर आइटीसी ले सकें। फर्जी इनवाइस और फर्जी आइटीसी के खेल में किसी ना किसी कारोबारी के खाते में उसका धन जाता है।
इसीलिए अब सरकार ने एक और कदम उठाया हैl अब जीएसटी में की जा रही धोखाधड़ी पर अब सिर्फ जीएसटी ही पेनल्टी नहीं लगाएगा। सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर विभाग को भी ऐसे कारोबारियों पर पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए हैं, जो फर्जी इनवाइस के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का लाभ उठा रहे हैं। नए नियम के अनुसार इस धोखाधड़ी में जिस कारोबारी ने अंतिम रूप से आइटीसी का लाभ अपने खातों में दिखाया होगा, आयकर विभाग उससे उस बिल में दिखाई गई कीमत के बराबर पेनल्टी वसूलेगा।
वैसे तो सभी विभाग आपस में डेटा शेयर करते ही हैं। विशेष कर आयकर और जीएसटी विभागl लेकिन अब सरकार ने ऐसा इंतजाम किया है कि कारोबारियों के फाइल किये गए जीएसटी के 3बी रिटर्न आयकर विभाग की साइट पर भी दिखेंगे। इसमें अप्रैल 2019 से अब तक के रिटर्न आयकर को दिखने शुरू हो गए हैं। इस डेटा के शेयर होने से अब आयकर ऐसे लोगों को अपने निशाने पर लेने जा रहा है जो अपनी किताबों में आइटीसी के जरिेए टैक्स का समायोजन कर रहे हैं, जबकि इस बिलिंग पर किसी ने टैक्स अदा ही नहीं किया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 11 जनवरी को इस संबंध में आयकर विभाग के लिए आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि वह इस तरह के कारोबारियों पर पेनाल्टी लगाए। इससे अब आईटीसी का खेल करने वाले कारोबारियों पर सीजीएसटी, वाणिज्य कर विभाग के अलावा आयकर अधिकारियों की नजर भी होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि आयकर रिटर्न और जीएसटी के आपसी मिलान से दोनों ही विभागों को टैक्स चोरों को पकड़ने में आसानी होने वाली हैl
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