न्यूज़गेट प्रैस नेटवर्क
उत्तर प्रदेश में अब ट्रेनों और क्रूज पर भी विदेशी शराब की बिक्री हो सकेगी। राज्य सरकार ने बार लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का फैसला किया है जिसमें ट्रेन और क्रूज पर भी शराब की मंजूरी दी जा रही है।
राज्य के अपर मुख्य सचिव (आबकारी) संजय आर भूसरेड्डी के मुताबिक बार लाइसेंसों की स्वीकृति की पुरानी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब होटल, रेस्तरां, क्लब, बार और एयरपोर्ट बार लाइसेंसों की मंजूरी सरकार यानी मंत्री का बजाय आबकारी आयुक्त प्रदान करेंगे। मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में गठित बार समिति की जगह अब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बार समिति का गठन होगा।
अभी तक बार लाइसेंस के लिए जिलाधिकारी के पास आवेदन करना होता था जो अपनी सिफारिश के साथ इसे मंडल आयुक्त को भेजते थे। मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में बार कमेटी बनती थी जिसमें आबकारी विभाग के उपायुक्त व क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी भी होते थे। यह समिति अपनी संस्तुति के बाद इसे आबकारी आयुक्त को भेजती थी। बात यहीं खत्म नहीं होती थी। आबकारी आयुक्त अपनी संस्तुति के साथ इसे प्रमुख सचिव (आबकारी) को भेजते थे और वे अपनी संस्तुति सहित इसे और आगे आबकारी मंत्री को भेजते थे। आखिरकार आबकारी मंत्री से मंजूरी मिलती थी।
लेकिन अब नई व्यवस्था में बार कमेटी को समाप्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी अब अपनी सिफारिश सीधे आबकारी आयुक्त को भेजेंगे और आबकारी आयुक्त इसकी मंजूरी देंगे। बताया गया कि नियमों के मुताबिक अब रेलवे प्रशासन के अधीन विशेष प्रयोजन की रेलगाड़ियों या प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित क्रूजों में विदेशी शराब बेजने के लिए भी लाइसेंस मंजूर किया जा सकता है।
Comments are closed for this post.