न्यूज़गेट प्रैस नेटवर्क
कर्नाटक हाईकोर्ट ने अमेजन और फ्लिपकार्ट की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जांच रोकने की मांग की थी। इस जांच का फैसला इसी हाईकोर्ट ने दिया था और याचिका में उस फैसले को बदलने की गुजारिश की गई थी।
जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा और जस्टिस नटराज रंगास्वामी की पीठ का कहना था कि यदि याचिकाकर्ताओं ने 2002 के कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है, तो उन्हें सीसीआई की जांच का सामना करने में झिझक नहीं होनी चाहिए। इन दोनों ईकॉमर्स कंपनियों पर प्रतिस्पर्धी व्यवहार के उल्लंघन का आरोप है। सीसीआई इसी की जांच कर रहा है।
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और दिल्ली व्यापार महासंघ ने अमेजन इंडिया और फ्लिपकार्ट पर ग्राहकों को ज्यादा डिस्काउंट देने और कुछ विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया था। इन आरोपों के बाद ही सीसीआई ने जनवरी 2020 में अमेजन और फ्लिपकार्ट की जांच का आदेश दिया था। इसमें कहा गया था कि पहली नजर में कंपटीशन एक्ट 2002 के सेक्शन 26(1) के तहत जांच करने के लिए सबूत मौजूद हैं।
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