न्यूज़गेट प्रैस नेटवर्क

दिल्ली में स्पेशल मेरिज एक्ट के तहत शादी करने वालों के परिवारों को अब कोई नोटिस नहीं भेजा जाएगा। दिल्ली सरकार ने इसके निर्देश जारी किए हैं। मैरेज रजिस्ट्रारों व संबंधित अधिकारियों को इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया गया है।

इस आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। इस फैसले और इस चेतावनी की वजह यह बताई जा रही है कि दिल्ली सरकार के मैरिज कार्यालय के एक अधिकारी ने अंतर धार्मिक विवाह के एक मामले में परिवारों को नोटिस जारी कर दिया था। नोटिस के बाद लड़की के घर वालों ने उसको अगवा कर लिया जिसे बाद में अदालत हैबियस कॉरपस याचिका दायर होने पर छोड़ा गया।