गृह मंत्रालय ने इस मंगलवार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर एक नई अधिसूचना जारी की जिसके मुताबिक अब कोई भी भारतीय नागरिक इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में जमीन खरीद सकता है। इस तरह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीदने के लिए ‘राज्य का स्थायी निवासी होने’ की शर्त हटा दी गई है।
यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। केवल खेती की जमीन के मामले में रोक कायम रहेगी। यह फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत लिया गया। अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू-कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है।
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि हम चाहते हैं कि बाहर के उद्योग जम्मू-कश्मीर में स्थापित हों। दूसरी तरफ नेशनल कान्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर अब बिक्री के लिए उपलब्ध है।
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