सड़क परिवहन मंत्रालय सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में बदलाव करने की सोच रही है जिससे आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में वाहन मालिक को किसी व्यक्ति को नॉमिनी नियुक्त करने की सुविधा मिलेगी। मंत्रालय ने इन बदलावों पर सभी हितधारकों और आम जनता से सुझाव मांगे हैं।
पिछले हफ्ते जारी की गई इस मसौदा अधिसूचना के मुताबिक वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय नॉमिनेशन की सुविधा दी जाएगी। वैसे नॉमिनी को बाद में ऑनलाइन आवेदन के जरिए भी जोड़ा जा सकता है। इस बदलाव से मालिक की मौत के बाद वाहन को नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर करने में आसानी होगी।
फिलहाल यह प्रक्रिया काफी बोझिल है और विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। मालिक के नहीं रहने पर वाहन ट्रांसफर के लिए लोगों को उसके कानूनी उत्तराधिकारी होने की पहचान और प्रमाणपत्र पेश करना होता है। नई व्यवस्था में नॉमिनी पहले से तय होगा तो वाहन उसके नाम पर आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा। नॉमिनी को संबंधित अथॉरिटी को वाहन मालिक का मृत्यु प्रमाणपत्र पोर्टल पर भेजना होगा। पोर्टल के जरिये ही नए आरसी के लिए आवेदन करना होगा। अगर वह आधार के जरिए अपनी पहचान बताता है तो यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी।
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